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2,487 सब-इंस्पेक्टर नियुक्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,487 सब-इंस्पेक्टर नियुक्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार की मांग ठुकरा दी है। उल्लेखनीय है कि यूपी सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, 2016 में नियमों की अनदेखी के बाद भर्ती  निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने चुनौती दे रखी है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने प्रदेश सरकार की मांग पर बुधवार को कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। पीठ ने कहा कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में मुख्य मामले के साथ इस आवेदन पर विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना था कि राज्य में पुलिसकर्मियों की भारी कमी है और कोरोना संकट के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए और पुलिसकर्मियों की जरूरत है। लेकिन प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कृष्ण एम सिंह ने सरकार के इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में नियुक्ति की इजाजत देने का कोई मतलब नहीं है।
आवेदन में यूपी सरकार ने कहा था कि 2487 सब-इंसपेक्टरों की ट्रेनिंग जून में पूरी होने वाली है। सरकार का कहना था कि इन सभी को अस्थायी तौर पर नियुक्ति की इजाजत दी जाए।

सरकार ने कहा था कि 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस दिया था और मामले के जल्द निपटारे के लिए 14 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित की थी। लेकिन इसी बीच देशभर में लॉकडाउन की घोषणा हो गई जिस कारण अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है।

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