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AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

एक हफ्ते पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को खारिज करने की मांग संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से की थी।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने यूपी में दर्ज एफआईआर के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतिम रोक लगाते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी।
साथ ही कोर्ट ने विवेक तन्खा के उस बयान को भी दर्ज किया जिसमें कहा गया है । कि गवर्नर ने एफआईआर कि मंजूरी दी है। जबकि ये मंजूरी राज्यसभा के चेयरमैन से लेनी थी। विवेक तन्खा ने कहा कि मामले की कोई शुरूआती जांच नहीं की गई है। जबकि उनके मुवक्किल सांसद हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका तर्क एफआईआर से पहले अनुमति लिए जाने को लेकर है। ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि जाति से संबंधित कुछ नहीं कह सकते सीमा को लांघना नही चाहिए। और धर्म जाति के आधार पर समाज को नहीं बांट सकते है।
एक हफ्ते पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर को रद्द करने की मांग संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 जनवरी को दिए फैसले में संजय सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को स्थगित करने से साफ इनकार कर दिया था।
पिछले साल 12 अगस्त को संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ जातियों को लेकर राज्य सरकार पर की गई उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थीं। संजय सिंह ने सरकार पर कुछ जातियों के लोगों से भेदभाव और कुछ जातियों को बढ़ावा देने का कथित आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक संजय सिंह ने लखनऊ, संत कबीरनगर, खीरी, बागपत, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बस्ती समेत कई जगहों में उस बयान के आधार पर उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए जाने को लेकर खुलेआम चुनौत दी है।
रचना
द अचीवर टाइम्स लखनऊ

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