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लखनऊ. अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्ज़िद के लिए आवंटित जमीन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. दिल्ली की दो महिलाओं ने इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर मस्जिद के लिए आवंटित 29 एकड़ में से 5 एकड़ जमीन को विवादित बताया है. दोनों ने याचिका में सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड को आवंटित 29 में से 5 एकड़ जमीन पर अपना हक़ जताया है. यह याचिका रानी कपूर पंजाबी और रमा रानी पंजाबी ने दायर की है. उनका दावा है कि 5 एकड़ को लेकर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष एक मुकदमा विचाराधीन है. 8 फरवरी को इस मामले की सुनवाई हो सकती है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अयोध्या के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की है. इस भूखंड पर 26 जनवरी को मस्जिद का शिलान्यास भी किया जा चुका है.
याचिका में रानी कपूर पंजाबी व रमा रानी पंजाबी ने कहा है कि बंटवारे के समय उनके माता-पिता पाकिस्तान के पंजाब से आए थे. बाद में वे फैजाबाद जनपद में ही बस गए. उस वक्त उन्हें नजूल विभाग में ऑक्शनिस्ट के पद पर नौकरी भी मिली थी. उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी को 1560 रुपये में 5 साल के लिए ग्राम धन्नीपुर, परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद में लगभग 28 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया था. पांच साल के बाद भी वह जमीन याचियों के परिवार के ही उपयोग में रही है
प्रियंका मिश्रा
द अचीवर टाइम्स लखनऊ