लखनऊ। पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट के खिलाफ भ्रामक तथ्यों के आधार पर शिकायत करने पर लोकायुक्त ने आरटीआई एक्टिविस्ट ऊर्वशी शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लोक आयुक्त ने जांच में शिकायतों को द्वेष भावना से शिकायत करने के आरोप में जवाब तलब किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने लोकायुक्त में पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट के खिलाफ आरटीआई नियमों के तहत सुनवाई न करने, लखनऊ विकास प्राधिकरण से ग़लत तरीके से भूखंड लेने आदि की शिकायत की थी। जिसके जवाब में लोकायुक्त ने एलडीए को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। जिसके जवाब में एलडीए ने जवाब दाखिल करते हुए उपरोक्त परिवाद में शासन के निर्णय के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं विचाराधीन होने जाने का तर्क दिया था।
जिस पर लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता उर्वशी शर्मा के लोक आयुक्त अधिनियम 1975 की धारा 13 के तहत भ्रामक तथ्यों के आधार पर शिकायत करने के आरोप पर नोटिस जारी किया है। लोकायुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में उर्वशी शर्मा को 22 फरवरी से पहले अपना जवाब दाखिल करना है। लोकायुक्त द्वारा जवाब से संतुष्ट होने पर जानबूझकर साजिश के तहत झूठी शिकायत करने पर तीन साल की जेल एवं जुर्माने की सजा का प्रावधान है