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आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजिया एवं अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस बारे में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि अपने-अपने घरों में मू्र्तियां, ताजिया एवं अलम की स्थापना पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।

सभी जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों के अलावा पुलिस कमिश्नरों, एडीजी जोन तथा आईजी-डीआईजी रेंज को भेजे गए इस आदेश में प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों विशेषकर श्रीकृष्णजन्मभूमि मथुरा, श्रीराजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी तथा ऐतिहासिक स्थल ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने को कहा गया है। साथ ही असामाजिक तत्वों, आतंकवादियों एवं समाज में अस्थिरता फैलाने वाले व्यक्तियों पर भी सतर्क नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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