ब्रेकिंग स्क्राल
Home / राष्ट्रीय / पतंजलि कोरोनिल नाम का इस्तेमाल न करे : मद्रास उच्च न्यायालय

पतंजलि कोरोनिल नाम का इस्तेमाल न करे : मद्रास उच्च न्यायालय

कोविड-19 के उपचार के रूप में पेश की गई योगगुरू रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा -कोरोनिल को मद्रास उच्च न्यायालय से झटका लगा है और उसने कंपनी को ट्रेडमार्क ‘कोरोनिल का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा कि ‘कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। कंपनी के अनुसार उसने 1993 में ‘कोरोनिल-213 एसपीएल और ‘कोरोनिल -92बी का पंजीकरण कराया था और वह तब से उसका नवीकरण करा रही है।’

यह कंपनी भारी मशीनों और निरूद्ध इकाइयों को साफ करने के लिए रसायन और सेनेटाइजर बनाती है। कंपनी ने कहा, ” फिलहाल, इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है।” पतंजलि द्वारा कोरेानिल पेश किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई को कहा था कि कंपनी प्रतिरोधक वर्धक के रूप में यह दवा बेच सकती है न कि कोविड-19 के उपचार के लिए।

About The Achiever Times

Check Also

गौ रक्षा महासंघ के राष्ट्रीय सचिव व प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने सुनील कुमार

लखनऊ। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ ने सुनील कुमार को संगठन का राष्ट्रीय सचिव बनाया …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *