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निजी मेडिकल कालेजों के लिए राहत, इलाज का भुगतान आयुष्मान योजना से

यूपी सरकार के निजी मेडिकल कालेजों के लिए यह राहत की बात होगी कि अब उन्हें कोरोना वायरस के  संक्रमित मरीजों का इलाज करने के एवज में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( आयुष्मान भारत योजना)  के तहत भुगतान किया जाएगा। खर्च की गई रकम की प्रतिपूर्ति आयुष्मान भारत योजना से हो जाने अब निजी मेडिकल कालेज कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज करने  में आनाकानी नहीं कर पाएंगे।

प्रदेश सरकार ने निजी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कालेजों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) के तहत पूर्तिपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस निर्देश का लाभ वे सभी मरीज उठा सकेंगे,जिनके पास आयुष्मान भारत योजना का गोल्डेन कार्ड नहीं होगा।  इस सिलसिले में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने स्टेट  एजेन्सी फॉर कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी  को  निर्देश दिए हैं।

इसके तहत प्रधानमंत्री  जन आरोग्य योजना के तहत जिन मरीजों को निजी मेडिकल कालेज में भर्ती किया जाएगा। इसके तहत निजी अस्पताल के जनरल वार्ड के लिए प्रतिदिन प्रतिबेड  के हिसाब से 1800 रुपए, हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट के लिए 2700 रुपए, आईसीयू बिना वेंटीलेटर के 3600 रुपए और वेंटीलेटर समेत 4500 रुपए भुगतान किया जाएगा। हालांकि, साचीज ने पहले ही गोल्डेन कार्ड धारकों को ही आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस संक्रमित होने पर निजी अस्पतालों में इलाज कराने का आदेश जारी किया था।

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