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अगर ITR में दी गलत जानकारी, तो देना पड़ेगा 200 फीसदी जुर्माना

आयकर विभाग इस साल पहले के मुकाबले ज्यादा बारीकी से रिटर्न की स्क्रूटनी करेगा। घर के किराए की रसीद और अन्य कर छूट विकल्पों के तहत गलत जानकरी देने पर नोटिस भेजा जाएगा। रिटर्न में फर्जी जानकारी देने वालों पर 200 फीसदी कर जुर्माना लगाया जा सकता है।

फिलहाल आयकर चोरी के मामले में जुर्माने के तौर पर रकम का 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक का प्रावधान है। ऐसे में जानबूझकर की गई चोरी के मामले में विभाग अधिकतम जुर्माना वसूलने की तैयारी में है।

फॉर्म-16 का मिलान : आयकर विभाग इस बार तकनीक के इस्तेमाल से लोगों की आय और खर्च जैसे ब्योरों का भी मिलान ज्यादा बारीकी से करेगा। फॉर्म-16 का आयकर रिटर्न से इलेक्टॉनिक तरीके से मिलान होगा। बैंक लेनदेन और अन्य स्रोतों से किए गए खर्च का भी तकनीकी सत्यापन होगा। इससे घर का किराया, ट्यूशन फीस, टैक्सी और मेडिकल जैसे बिल की पड़ताल आसानी होगी।

फर्जीवाड़े का अंदेशा : पेशेवरों को कारोबार से संबंधित खर्चों और ऑफिस स्टेशनरी पर टैक्स छूट मिलती है। विभाग को अंदेशा है कि ये टैक्स छूट हासिल करने के लिए कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते हैं और गलत बिल देते हैं। इसलिए स्क्रूटनी में अधिक सतर्कता बरती जाएगी।

नए फॉर्म में क्या : इस साल संदिग्ध आयकर रिटर्न की जांच बिग डाटा एनालिटिक्स सिस्टम के जरिए भी की जाएगी। यही वजह है कि नए रिटर्न फॉर्म में अतिरिक्त भत्तों की भी जानकारी देना जरूरी किया गया है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवेल अलाउंस और पेंशन जैसी जानकारियां भरना अनिवार्य है।

50 से 200 फीसदी तक जुर्माने का प्रावधान है अभी

1.46  करोड़ लोग अब तक आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं

रिटर्न 31 अगस्त तक भर सकेंगे
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इस फैसले से सात करोड़ से अधिक करदाताओं को राहत मिलेगी। कर विशेषज्ञों, करदाताओं ने विभाग से अनुरोध किया था कि फॉर्म -16 जारी करने में देरी की वजह से रिटर्न की तिथि बढ़ाई जाए।

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