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वार्षिक लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत करें राजस्व वसूली: डीएम

वार्षिक लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत करें राजस्व वसूली: डीएम
परियोजनाओं के लिए समय से उपलब्ध कराये भूमि।
बहराइच 19 दिसम्बर। कर-करेत्तर, राजस्व वसूली व राजस्व कार्यो की समीक्षा हेतु सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि माह जनवरी 2024 से कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आहरित किया जाय। सभी विभाग अपने अधिकारियों, कर्मचारियों का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिकारियों, कर्मचारियों को माह जनवरी का वेतन समय से मिल सके। विभिन्न विभागों से प्राप्त आरसी का मिलान कर अद्यतन कराते हुए शत प्रतिशत आरसी की वसूली समय से सुनिश्चित करायी जाय।
वाणिज्यकर, राज्यकर, स्टाम्प, आबकारी, परिवहन, विद्युत देय, बैंक देय, खनिज, सिचाई, वन निकाय, मण्डी इत्यादि विभागों के कर-करेत्तर वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीएम डैश बोर्ड पर सी, डी श्रेणी वाले विभाग विशेष प्रयास कर रैकिंग में सुधार लाये। साथ ही प्रभावी प्रवर्तन कार्रवायी भी सुनिश्चित कराये ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। प्रवर्तन की कार्रवायी का तुलनात्मक विवरण भी रखा जाय। किसी भी दशा में निर्धारित मासिक लक्ष्य से कम वसूली न की जाय। अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये कि अपने स्तर से कर-करेत्तर विभागों से वसूली प्रगति की नियमित समीक्षा करते रहे ताकि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके।
राजस्व कार्यो की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलो को निर्देश दिया कि निस्तारण किये गये लम्बित वादों का पूरा विवरण रखा जाय साथ ही उसका अमल दरामत भी समय से कराया जाय। धारा 31 के मामले का अभियान चलाकर निस्तारण कराया जाय। आईजीआरएस संदर्भो के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि संदर्भो का समयबद्धत्ता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाय ताकि असंतुष्ट की स्थिति कम से कम रहे। किसी भी दशा में संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में न जाने पाये। भविष्य में आईजीआरएस के संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन बाधित करने की कार्रवायी सुनिश्चित करायी जायेगी। समय से संदर्भो का निस्तारण कर आख्या अपलोड किया जाय ताकि संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में न जाने पाये। विभिन्न विभागों की परियोजनाओं हेतु भूमि आंवटन कार्य की समीक्षा करते हुए तहसीलों को निर्देश दिये गये कि नियमानुसार सम्बन्धित विभागों को समय से भूमि आंवटन की कार्यवाही सुनिश्चित कराये ताकि परियोजनाओं का निर्माण कार्य समय से शुरू हो सके। इसी प्रकार अन्य बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, डीएफओ बहराइच संजय शर्मा सहित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, कर-करेत्तर विभागों के सम्बन्धित अधिकारी, कलेक्ट्रेट के पटल सहायक तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
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विशेष लोक अदालतों का आयोजन माह जनवरी में
बहराइच 19 दिसम्बर। मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मा. कार्यपालक अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एन०आई०एक्ट की धारा-138 से संबंधित लम्बित वादों के 22, 23 व 24 जनवरी 2024 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक वादों के निस्तारण हेतु 29, 30 व 31 जनवरी, 2024 को जनपद न्यायालय, बहराइच में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया है।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विराट शिरोमणि ने बताया कि 22, 23 व 24 तथा 29, 30 व 31 जनवरी, 2024 को आयोजित विशेष लोक अदालतों में कोई भी व्यक्ति एन०आई०एक्ट की धारा-138 से संबंधित लम्बित वादों एंव विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक वादों को संबंधित न्यायालय में समय से उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देकर अपने आपराधिक वाद निस्तारण कराकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
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