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सीबीएसई का निर्देश, स्कूलों को फीस से परिणाम तक सब जानकारी देनी होगी

सीबीएसई ने स्कूलों के लिए फीस समेत सभी जानकारियों को स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। इससे सीधा फायदा अभिभावकों को होगा। वे समझ पाएंगे कि किस स्कूल में बच्चों का नामांकन कराना है। बोर्ड के निर्देशानुसार स्कूलों को सभी जानकारियां एक माह के अंदर अपलोड करनी होंगी। जिन स्कूलों ने आधी-अधूरी जानकारियां अपलोड की हैं, उन्हें भी पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी।

सीबीएसई ने स्कूलों और अभिभावकों के बीच पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। बोर्ड ने साफ  किया है कि यदि स्कूल अपना विवरण सार्वजनिक नहीं करते हैं तो नियमों के अंतर्गत संबंधित स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नए स्कूलों को जहां मान्यता नहीं मिलेगी वहीं पुराने स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण भी रोका जा सकता है।

पारदर्शिता के लिए ये नियम बनाए गए
कोआर्डिनेटर सीबीएसई जावेद आलम खान का कहना है कि स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच पारदर्शिता बनाने के लिए बोर्ड ने ये नियम बनाएं है। अब स्कूल को अपनी ववेबसाइट पर बोर्ड द्वारा बताए मानकों पर आधार पर अपलोड करना होगा।

10वीं और 12वीं कक्षा के पिछले तीन साल के परिणाम के साथ प्रिंसिपल से जुड़ी जरूरी जानकारी और स्कूल परिसर की जानकारियां साझा करनी होंगी।

ये जानकारी करनी होगी अपलोड
प्रिंसिपल का नाम और शैक्षणिक योग्यता, 10वीं व 12वीं के पिछले तीन सालों के परीक्षाफल का विवरण, संबद्धता नंबर, स्कूल कोड, पिन कोड सहित पता, ई-मेल आइडी, फोन नंबर और मान्यता प्रमाण पत्र, सोसायटी पंजीकरण,भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र ,सैनिटाइजेशन प्रमाण पत्र , स्कूल फीस का प्रारूप, वार्षिक और एकेडमिक कैलेंडर, स्कूल प्रबंध समिति की सूची, अभिभावक-शिक्षक संगठन के सदस्यों की सूची, स्कूल परिसर का क्षेत्र, कक्षा की संख्या व आकार, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला की संख्या व आकार, इंटरनेट सुविधा, बालक-बालिका शौचालयों की संख्या, स्कूल निरीक्षण के यू-ट्यूब वीडियो।

संवाददाता मकबूल बारी

द अचीवर टाइम्स लखनऊ

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