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नाबालिग छात्रा से गैंगरेप व हत्या

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंटरमीडिएटकी नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। छात्रा के परिजनों ने  गौरतलब है कि 2 जनवरी 2018 को नगर के चांदपुर रोड की रहने वाली इंटरमीडिएट की 17 वर्षीय छात्रा का कार सवार तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था। छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर शव को दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए घटना का खुलासा किया गया और सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल तथा जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था पुलिस द्वारा जांच पूरी करने पर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप कर हत्या करने का दोषी करार दिया था मृतका के पिता और माता ने इसे न्याय की जीत करार दिया है तीनों अभियुक्तों को छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। अनिल गौड़, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता

संवाददाता रिया मिश्रा
द अचीवर टाइम्स लखनऊ

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