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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश हुए आम बजट। 2021-22 में इनकम टैक्स में छूट के प्रावधानों पर सैलरीड क्लास की नजरें टिकी थी। लेकिन इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने 75 साल के अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए राहत की घोषणा की है। बजट में इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं।ये बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगें।
केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को उन लोगों के लिए सख्त कर दिया है, जो आईटीआर फाइल नहीं करते थे।
इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। इसके मुताबिक अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा।नए नियमों के अनुसार, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) भी ज्यादा लगेगा।
वित्त मंत्री ने कहा था कि ईपीएफ में कर्मचारी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के कॉन्ट्रिब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। जिन कर्मचारियों की इनकम ज्यादा है, उनको मिलने वाली टैक्स छूट को तर्कशील बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया हैं।
प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्री-फील्ड आईटीआर की बात किया था । कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा।
नोटिफाई हुआ एलटीसी स्कीम बजट 2021 में मोदी सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए लॉन्च की गई है, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे यात्रा प्रतिबंध की वजह से एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है, कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है। 75 साल से अधिक के उन बुजुर्गों जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा।
पत्रकार सुष्मिता गौड़
द अचीवर टाइम्स लखनऊ