अयोध्या के विवादित ढांचा को ढहाने के मामले में शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने केंद्र सरकार की संस्था एनआईसी को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व कल्याण सिंह सहित कुल नौ आरोपियों का बयान दर्ज कराने के लिए निर्देश दिया। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान उनके आवास पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दर्ज होगा।
विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने इस संदर्भ में इन सभी आरोपियों की ओर से सुझाई गई तारीखों की सूची एनआईसी को भेजने का आदेश दिया है। उन्होंने एनआईसी से कहा है कि वह बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था करें। इससे पहले सोनीपत जेल से एक अभियुक्त रामचंद्र खत्री को जरिए वीडियो कांफ्रेसिंग पेश किया गया। किन्तु खराब कनेक्टिविटी के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका। अब उनका बयान सात जुलाई को होगा।
विशेष अदालत द्वारा एनआईसी को भेजी गई सूची के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी 30 जून, मुरली मनोहर जोशी एक जुलाई, कल्याण सिंह दो जुलाई, आरएन श्रीवास्तव 22 जून, महंत नृत्य गोपाल दास 23 जून, जय भगवान गोयल 24 जून, अमर नाथ गोयल 25 जून, सुधीर कक्कड़ 26 जून एवं आचार्य धमेंद्र देव ने 29 जून को वीडियो कांफ्रेसिंग से अपना अपना बयान दर्ज कराने की बात कही है।अब तक इस मामले में 13 आरोपियों का बयान दर्ज हो चुका है, जबकि 19 का बयान दर्ज होना बाकी है। अब अगली सुनवाई 22 जून को होगी।