सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार दोपहर आपसी झगड़े के बाद पति ने पत्नी को वहीं तीन तलाक दे दिया। कानून बनने के बाद तीन तलाक का राजधानी में यह पहला मामला है। पीड़िता ने वजीरगंज कोतवाली में पति के खिलाफ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारियों की सुरक्षा 2018 अध्यादेश के तहत केस दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
इंस्पेक्टर ने बताया कि गाजीपुर के सर्वोदयनगर का रहने वाला सैय्यद राशिद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में कार्यरत है। वर्ष 2004 में उसका अमराई गांव निवासी मो. अतीक की बेटी सिम्मी से निकाह हुआ था। दोनों के दो बच्चे भी हैं। बीते कुछ साल से सिम्मी पति पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है।
मो. अतीक का कहना है कि राशिद उनकी बेटी के साथ मारपीट करता है। करीब एक साल पहले सिम्मी ने पति के खिलाफ कोर्ट में वाद दाखिल किया था। सोमवार को इसकी सुनवाई के लिए दोनों सिविल कोर्ट पहुंचे थे, जहां किसी बात पर उनमें झगड़ा होने लगा। परिवारीजनों ने मामला शांत कराया। इसी दौरान राशिद ने सिम्मी को तीन तलाक दे दिया। यह सुनते ही वह गश खाकर गिर पड़ी। बाद में सिम्मी ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया।