तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस तम्बाकू बेचते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। एफआईआर भी दर्ज होगी। साथ ही स्कूल-कॉलेज से 100 गज की दूरी के अन्दर तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित होगा। ये नियम 15 अगस्त से लागू हो जाएंगे। 1 अगस्त से लाइसेंस बनना शुरू होगा।
नगर निगम ने तम्बाकू उत्पाद बिक्री नियमावली को अंतिम रूप दे दिया। अब उपविधि बनाकर उसपर महापौर के हस्ताक्षर की देरी है। नियमावली समिति की सोमवार को बैठक हुई, जिसमें आपत्तियां निस्तारित करके नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया। बच्चों को तम्बाकू से दूर करने के लिए तम्बाकू उत्पाद बिक्री की दुकानों पर खाने-पीने की वस्तुओं की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। विशेषकर टॉफी, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट बेचते मिले तो पहली बार 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद 2 हजार, 5 हजार व 10 हजार रु. जुर्माना देना पड़ेगा। दुकानों पर खुली सिगरेट भी नहीं बिकेगी। जनरल स्टोर पर तम्बाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी होगा। तम्बाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस नगर निगम के जोन कार्यालयों में बनेगा।
तय हुई लाइसेंस फीस: समिति ने लाइसेंस की दर भी तय की है। इसमें थोक विक्रेताओं का लाइसेंस 5000 रुपये में बनेगा, नवीनीकरण की फीस भी 5000 रुपये है। स्थायी दुकानों का लाइसेंस 1000 रु. में बनेगा। नवीनीकरण के लिए 800 रु. देने होंगे। फेरी नीति में पंजीकृत अस्थायी पटरी दुकानदारों की लाइसेंस फीस 200 रुपये व नवीनीकरण फीस 100 रुपये है।
नियमावली तय हो गई है। जल्द ही उपविधि तैयार होगी। महापौर के हस्ताक्षर होते ही नियमावली लागू हो जाएगी।
पंकज भूषण
पर्यावरण अभियंता, नगर निगम