दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने दोनों को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजेंद्र गुप्ता ने अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। केजरीवाल और सिसोदिया ने गुप्ता पर ‘आप’ प्रमुख की हत्या की साजिश रचने वालों में शामिल होने का आरोप लगाया था।
इससे पहले विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया को एक सप्ताह पहले कानूनी नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा था। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि मैंने उनके (केजरीवाल और सिसोदिया के) खिलाफ पटियाला हाउस अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया क्योंकि उन्होंने मेरे कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था।
उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया कि वे अरविंद केजरीवाल की हत्या की कथित साजिश में उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे थे।
लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक पंजाबी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी ठीक उसी तरह भाजपा भी उनके (केजरीवाल के) अपने निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के जरिये उनकी हत्या करवाना चाहती है।
इस आरोप के जवाब में विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट किया, ”चार मई को थप्पड़कांड से पहले अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा अधिकारी से अपने वाहन के आसपास मौजूद सुरक्षा घेरे को हटाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री का निर्देश रोजनामचे में दर्ज हैं। इससे ‘आप’ कोई चुनावी फायदा नहीं हासिल कर सकी क्योंकि मैंने इसका खुलासा कर दिया, इसलिए हताश केजरीवाल यह कह रहे हैं कि उनका पीएसओ भाजपा को रिपोर्ट करता है।
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने वालों में विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं।